दौरान मुकदमा न्यायालय के अंतरिम व्यादेश का उल्लंघन करते हुए किया गया निर्माण, जिसे नक्शा-नजरी में लाल लकीरों से घेरकर अक्षर प, र, ल, व, से प्रदर्शित 15 फिट गुणा 65 फिट क्षेत्र का निर्माण को जरिये आज्ञापक व्यादेश अदालत द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर ध्वस्त करके भूमि समतल कर देने के लिए प्रतिवादी मूलवाद सं0-596/1990 को आदेशित किया जाय कि यदि वह ऐसा न करें तो प्रतिवादी के खर्चे पर जरिये अदालत ऐसा कर दिया जाय।